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ई-अपशिष्ट प्रबंधन

ई-अपशिष्ट रीसाईक्लिंग
e-waste recycling

चूंकि, टी सी आई एल भारत सरकार का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी संगठन है, अत: हम यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी से सबंधित परिसंपत्तियों, दूरसंचार उपकरणों और इलैक्ट्रॉनिक्स मदों जिनकी उपयोगिता अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके उचित निपटान व रीसाईक्लिंग के लिए समुचित विकल्प व सेवाएं प्रस्तावित करते हैं। जहां इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पदार्थ देश के लिए चिंता का विषय है वहीं पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ऐसी स्थिति में, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी निभाते हुए विश्वसनीय समाधान प्रदान करने के लिए टी सी आई एल ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कदम रखा है।


ई-अपशिष्ट क्या है?
e-waste dispose

ई-अपशिष्ट या ई-कचरा वे सारे पुराने इलैक्ट्रॉनिक्स व बिजली उपकरण हैं जो अब उपयोग के लायक नहीं रहे और जिनकी कार्य अवधि या जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है। ई-अपशिष्ट कई विषैले पदार्थों का सम्मिश्रण है जिसका निपटान यदि समचित तरीके से न किया जाए तो वे मानव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। इस कचरे में विषाक्त पदार्थों के अतिरिक्त भूमि से प्राप्त कई दुर्लभ धातुएं व पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं जिन्हें उचित प्रकार से री-सायकल कर संसाधनों के रुप में पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ई-अपशिष्ट की उचित री-साईक्लिंग करके उससे उचित प्रकार के संसाधन प्राप्त करना और विषाक्त पदार्थों का जिम्मेदारी के साथ निपटान करना ही ई-अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है।


क्या आप ई-अपशिष्ट (प्रबंधन व हैंडलिंग) के नियमों का अनुपालन करते हैं?
E-waste Management & Handling

भारत सरकार ने ई-अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल व जिम्मेदारी पूर्वक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, ई-अपशिष्ट प्रबंधन व हैंडलिंग के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया है। यह नियम मई 2012 से लागू किए गए हैं जो उस प्रत्येक उत्पादक, उपभोक्ता और थोक निर्माता पर लागू होते हैं जो बिजली के उपकरणों या इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पादों व उपकरणों का निर्माण, बिक्री, खरीद व उपयोग करने वालों के साथ-साथ इनके संग्रहण केन्द्रों, विघटन व ई-अपशिष्ट के री-साईकल का कार्य कर रहा है। इन उल्लिखित नियमों का अनुपालन हितधारकों को जिम्मेदारी के साथ करना होगा और अनुपालन करने में विफल रहने पर कार्यान्वयन संस्थाएं उन पर गंभीर दंड व जुर्माना लगा सकती हैं। ई-अपशिष्ट की रीसाईकलिंग सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में टी सी आई एल थोक उत्पादक व उपभोक्ता दोनों की जिम्मेदारी एक साथ निभाता है और नियमों का अनुपालन करता है।


उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां

  • बिजली के उपकरणों और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ई-वेस्ट को अधिकृत्त डीलर या संग्रहण केन्द्र के पास ही जमा करे।
  • बिजली के उपकरणों या इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के थोक उपभोक्ता यह सुनिश्चित करें कि ई-अपशिष्ट की नीलामी के लिए अधिकृत्त डीलर या अधिकृत्त संग्रहण केन्द्रों या नवीनीकर्ता या अधिकृत्त डिस्मैंटलर या रीसाईक्लर व पिक-अप के लिए अधिकृत्त केन्द्र से संपर्क करें और
  • थोक उपभोक्ता संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास जून में या जून की 30 तारीख से पहले सबंधित वित्त वर्ष की वार्षिक रिटर्न फार्म 3 में फाईल करे।
  • प्रत्येक उत्पादक (कों), डीलर (रों), संग्रहण केन्द्र (केन्द्रों), नवीनकर्ता (ओं), विघटनकर्ता (ओं), री-साईकलर (रों), नीलामीकर्ता (ओं), उपभोक्ता (ओं) या थोक उपभोक्ता (ओं) प्रयुक्त इलैक्ट्रीकल व इलैक्ट्रॉनि उपकरणों का भारत में आयात न करे।


उत्पादक के उत्तरदायित्त्व
Clean the environment protect environment computer hardware electronics & accessories

  • ईलैक्ट्रॉनिक व इलैक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माण के दौरान निकले ई-अपशिष्ट को एकत्रित करना और उसके उचित निपटान या रीसाईकलिंग के लिए ले जाना।
  • किसी भी उपकरण की उपयोगिता अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हें क्रमानुसार एकत्रित करना विस्तारित उत्पादक उत्तरादायित्त्व के सिद्धांतों के तहत आता है और यह अधिकृत्त नवीनकर्ता या रीसाईकलर के पास ले जाना भी सुनिश्चित करता है।
  • समाप्ति तिथि के बिजली या इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर संग्रहण केन्द्र स्थापित करना
  • प्रभावी तिथि से लागू ई-अपशिष्ट के नियमानुसार उपलब्ध पुराने अपशिष्ट पदार्थों और उत्पादों के समाप्ति तिथि से उत्पन्न ई-अपशिष्ट पदार्थों को पर्यावरण के अनुकूल व प्रभावी प्रबंधन में सम्मिलित लागत के अनुरुप प्रणाली को संयोजित व वित्त पोषित करना।
  • बिजली व इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता को वितरक या अधिकृत्त संग्रहण केन्द्र का पता व सबंधित विवरण जैसे टेलीफोन नं., हेल्पलाईन नं. और ई-मेल का पता देना ताकि उसे संबंधित सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके।
  • निम्न तथ्यों के संबंध में उपकरणों सहित पब्लिकेशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा और सूचना पुस्तिकाओं के माध्यम से जागरुकता फैलानाः-
  • बिजली व इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर ही ई-अपशिष्ट के खतरनाक घटकों की जानकारी देना।
  • ई-अपशिष्ट पदार्थों की अनुचित संभाल, उनके गिरने व टूटने पर होने वाली दुर्घटनाएं और / अथवा सही प्रकार से उनकी री-साईकलिंग न होने पर होने वाले नुकसान की जानकारी देना
  • उपयोग किए जाने के बाद सही हैंडलिंग के लिए क्या करें और क्या न करें, की जानकारी देना
  • प्रत्येक उपकरण के नीचे एक चिह्न अंकित हो ताकि ई-अपशिष्ट पदार्थ के उपकरण को लोग यूं ही सामान्य कचरे की तरह न फेंके और उसके उचित निपटान के लिए उसे री-साईकलिंग के लिए दें।
  • नियम 11 के तहत प्रक्रिया सहित सबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकार प्राप्त करना
  • ई-अपशिष्ट से संबंधित फार्म 2 में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जांच करने के बाद रिकार्ड भरा जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
  • संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास जून में या जून की 30 तारीख से पहले सबंधित वित्त वर्ष का वार्षिक रिटर्न फार्म 3 में फाईल करे।